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पंजाब में अब मिलेगा बिजली बिल पंजाबी भाषा में, विभाग ने की नई पहल

बिजली बिलों को पंजाबी भाषा में जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी कि 26 दिसंबर से इसे लागू किया जा चुका है। इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

एडवोकेट निखिल थम्मन ने याचिका दायर करते हुए पंजाब में बिजली बिलों को पंजाबी भाषा में जारी करने की मांग की थी। याचिका पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 के कार्यान्वयन में हो रही अनदेखी पर केंद्रित थी। इस अधिनियम के तहत राज्य में सभी सरकारी संवाद, जिसमें बिजली बिल भी शामिल हैं, पंजाबी भाषा में होना अनिवार्य है। याचिका में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बिजली बिल पंजाबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे का समाधान कर दिया गया है। 26 दिसंबर के निर्णय के अनुसार अब बिजली बिल पंजाबी भाषा में जारी किए जा रहे हैं, जो कि पंजाब राजभाषा अधिनियम के परविधान के अनुरूप है। अदालत ने पाया कि अब बिजली बिल पंजाबी में जारी हो रहा है और इसलिए याचिका का निपटारा किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि यदि भविष्य में यह समस्या फिर से उत्पन्न होती है, तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं।

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