Homeराज्यमध्यप्रदेशसरोगसी के लिये आवश्यक इंश्योरेंस की न्यूनतम सीमा अब 10 लाख रूपये

सरोगसी के लिये आवश्यक इंश्योरेंस की न्यूनतम सीमा अब 10 लाख रूपये

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड ने राज्य स्तर पर आवेदित सरोगसी प्रकरणों पर समुचित विचार कर यथोचित निर्णय लिया गया। बोर्ड ने सरोगसी के लिये आवश्यक इंश्योरेंस की सीमा न्यूनतम 10 लाख रूपये नियत की गई।

उल्लेखनीय है कि राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी एवं सरोगसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में उक्त अधिनियमों के अधीन वर्तमान स्थिति में 126 संस्थाओं ए.आर.टी. बैंक, ए.आर.टी. लेवल-1 क्लीनिक, ए.आर.टी. लेवल-2 क्लीनिक तथा सरोगसी क्लीनिक का पंजीयन किया गया है। बैठक में विधानसभा सदस्य रीति पाठक, प्रियंका मीणा, विवेक सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भरत कुमार व्यास सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहे।

RELATED ARTICLES

हमसे जुड़ें

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe