Homeविदेशशादी में बाधा बन रहे थे छोटे बच्चे तो 15वीं मंजिल से...

शादी में बाधा बन रहे थे छोटे बच्चे तो 15वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, अब कपल को दी गई मौत की सजा…

चीन के चोंगकिंग में एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को मौत की सजा दी गई है।

युवक ने साल 2020 में अपने दो बच्चों को एक हाईराइज अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया था। ऐसा करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे प्रोत्साहित किया था।

चीन की शीर्ष अदालत में मामला जाने के बाद दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी।

‘चाइना डेली’ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने मामले की समीक्षा की और माना कि युवक झांग बो और युवती ये चेंगचेन ने पूर्व नियोजित हत्या की थी।

कपल झांग के बच्चों को अपनी शादी में बाधा मान रहा था, जिसकी वजह से बच्चों के आकस्मिक गिरने का नाटक रचा। इस वजह से दो छोटे बच्चों, एक 2 साल की लड़की और एक एक साल के लड़के की मौत हो गई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि उनका मकसद घृणित और क्रूर था और इसके लिए कानून के अनुसार गंभीर परिणाम की आवश्यकता थी।

दरअसल, झांग ने ये को बताए बिना उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया था। उसने ये को नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।

लेकिन फरवरी 2020 में अपनी तत्कालीन पत्नी चेन मीलिन को तलाक देने के बाद, ये ने झांग से अपने दो बच्चों को मारने के लिए कहा, जिसे उसने उनकी शादी में बाधा और उनके भावी जीवन पर बोझ माना। 2020 में अपनी बेटी झांग रुइक्स्यू और बेटे झांग यांगरूई को मौत के घाट उतार दिया।

चोंगकिंग नंबर 5 इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने 28 दिसंबर, 2021 को अपने मूल फैसले में मौत की सजा सुनाई थी। दोनों प्रतिवादियों ने पहले मुकदमे के बाद फैसले के खिलाफ अपील की। 6 अप्रैल, 2023 को, झांग और ये के लिए दूसरा मुकदमा चोंगकिंग हायर पीपुल्स कोर्ट में शुरू हुआ। 

11 मई, 2023 को, चोंगकिंग हाई पीपुल्स कोर्ट ने मूल फैसले को बरकरार रखा और कहा कि झांग और ये को दी गई सजा उचित थी। इसके फैसले को मंजूरी के लिए सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में पेश किया गया।

दरअसल, चीन में निचली अदालत द्वारा दी गई किसी भी मौत की सजा को आगे की समीक्षा के लिए सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद उसे मौत की सजा दी जाती है। 

RELATED ARTICLES

हमसे जुड़ें

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe